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Posted by
Dr. Neeraj Meel
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ख़बर गवाह
सीकर 28 अक्टूबर । महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र सीकर विकास सिहाग ने बताया कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की योजना में लक्षित वर्गों के प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों सहित पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना, विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता एवं अनुदान एवं अन्य सुविधाओं संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।उन्होंने बताया की बी आर यू पी वाई योजना अंतर्गत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा 25 लाख रुपए तक की सीमा में मार्जिन मनी का भी प्रावधान किया गया है। योजना अंतर्गत लक्षित वर्गों के उद्यमियों को उद्यमिता एवं कौशल संवर्धन कार्यक्रम इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से प्रायोगिक प्रशिक्षण रियायती दर पर भूमि की उपलब्धता अन्य परिलाभ के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
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