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Posted by
Dr. Neeraj Meel
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सीकर 12 सितम्बर। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार रामनिवास पालीवाल ने बताया कि जिले में ऐसे आदान विक्रेता कीटनाशी अनुज्ञाधारी जिनके द्वारा एक फरवरी 2017 से पूर्व का कीटनाशी अनुज्ञापत्र लिया हुआ है तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते है, उनके कीटनाशी अनुज्ञापत्र 31 दिसम्बर 2023 को निर्धारित योग्यता के अभाव में निरस्त हो जायेंगे।
उन्होंने बताया कि ऐसे आदान विक्रेता जिन्होंने अभी तक किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं है उनके लिए 12 सप्ताह का कोर्स गजट नोटिफिकेशन के अनुसार कीटनाशक डीलरों, वितरकों के लिए कीटनाशक प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम करने वाले इच्छुक आदान विक्रेता कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सीकर में 14 सितम्बर 2023 तक सम्पर्क कर पंजीयन करवाना सुनिश्चित करावें जिससे उनका समय पर कोर्स शुरू किया जा सके।
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