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Posted by
Dr. Neeraj Meel
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सीकर 12 सितम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शराब और मादक द्रव्यों (ड्रग्स) के दुरुपयोग की रोकथाम और सामाजिक रक्षा सेवाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र की सहायता योजना "व नवचेतना जीवन कौशल और औषधि शिक्षा" माॅडयूल के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर तथा महिला अधिकारिता विभाग सीकर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दौलतपुरा, सीकर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर के सचिव धर्मराज मीणा ने नवचेतना माॅडयूल के तहत छात्राओं को नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताते हुए महिलाओं के अधिकारो के संबंध में एवं भारतीय संविधान के प्रावधानों और कानूनों के बारें मे बताया तथा छात्राओं को विद्या अर्जन के साथ नवीन सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिविर के दौरान महिला अधिकारिता विभाग की और रिचा पारीक,राजेश एवं विद्यालय के प्रिंसिपल एवं स्टाफगण उपस्थित रहे।
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