अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति योजना लागू

  ख़बर गवाह 


सीकर, 13 अक्टूबर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2022-23  के बिन्दु संख्या 81 के अनुसरण में राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से अधिस्वीकृत पत्रकार साथियों के बच्चों के लिए प्री-मेट्रिक एवं पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृति लागू की गई है। इस योजना से संबंधित नियम एवं शर्ते तथा निर्धारित आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर  उपलब्ध है।

सहायक निदेशक जनसंपर्क पूरण मल ने बताया कि आवेदक छात्र,छात्रा के माता-पिता में से किसी एक व्यक्ति का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है। अधिस्वीकृत पत्रकार जिसकी स्वयं की आजीविका पूर्णतः पत्रकारिता पर निर्भर हो तथा वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख  रूपये हो, के दो बच्चे तक ही पात्र होंगे। आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक छात्र, छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो। प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक छात्र, छात्रा को जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदक छात्र, छात्रा राजस्थान में राजकीय मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान मे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययनरत होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि आवेदक पूर्व में राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के तहत छात्रवृति का लाभ प्राप्त नही कर रहा हो। इस संबंध में 50 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से अधिप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी अनुतीर्ण होता है तो उसे दूसरे वर्ष अथवा बाद के वर्ष के लिए उसी कक्षा के लिए छात्रवृति नही मिलेंगी। आवेदनकर्ता छात्र, छात्रा को छात्रवृति के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में आवेदन करना होगा। संबंधित कार्यालय को आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात अपनी अनुशंषा  के साथ इसे मुख्यालय पर आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन पत्र की समग्र जांच उपरान्त छात्रवृति की राशि स्वीकृत की जाएगी।  योजना अन्तर्गत छात्रवृति राशि नियमानुसार देय होगी। छात्रवृति की राशि की स्वीकृति आयुक्त, निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा छात्रवृति प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकार का होगा।


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