ख़बर गवाह
सीकर, 31 अक्टूबर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर धर्मराज मीणा ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सीकर न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों में 12 नवम्बर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसमें सीकर न्यायक्षेत्र स्थित न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकरण, दाण्डिक शमनीय, धारा 138 एन.आई.एक्ट, धन वसूली, एम.ए.सी.टी, श्रम व नियोजन, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों एवं बैंक, बीमा कम्पनियों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एन.आई.एक्ट, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन, बिजली-पानी, भरण-पोषण से संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों को निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही पक्षकार अपना प्री-लिटिगेशन प्रकरण ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन JUPITICE प्लेटफार्म के माध्यम से लोक अदालत में चिन्हित कर लोक अदालत में रखवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित प्रकरण में न किसी कि जीत न किसी की हार होती हैं साथ ही उनमें आपसी सौहार्द बना रहा हैं। इसमें दोनों पक्षों में आपसी सुलह के माध्यम से समझौता करवाया जाता हैं। जिसकी अपील भी नहीं होती है व न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस लौटायी जाती हैं, साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाये गये प्रकरण में समय, धन व पैसे की बचत होती हैं।
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