तम्बाकू बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई

ख़बर गवाह 



अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हर्षल चौधरी ने की कार्रवाई

व्यापारियों को तम्बाकू उत्पाद बेचने से संबंधित चेतावनी बोर्ड भी दिए


सीकर, 12 दिसम्बर। चिकित्सा विभाग की ओर से सोमवार को राष्टीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सीकर शहर में कार्रवाई की गई। इस दौरान गुटखा, तम्बाकू, जर्दा, खैनी, सिगरेट, बीडी आदि तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की गई।
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हर्षल चौधरी के नेतृत्व में विभाग की टीम ने सीकर शहर के पिपराली रोड पर करीब दो दर्जन से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यापारियों को शिक्षण संस्थाओं के पास 100 मीटर के क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीम ने 9 दुकानदारों के चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की। साथ ही उनको 18 साल से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने की हिदायत दी और इससे संबंधित बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। कुछ दुकानदारों को विभाग की टीम द्वारा उक्त बोर्ड भी प्रदान किए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह के निर्देशन में विभाग की ओर से सीकर शहर सहित जिलेभर तम्बाकू के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिले को स्मौक फ्री बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही हैं। सीएमएचओ डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव के निर्देशन में विभाग की टीमों द्वारा सरस डेयरी बूथ, किराणा स्टोर, रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

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