प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित

ख़बर गवाह 

11 फरवरी 2023 को आयोजित होगी लोक अदालत


सीकर 13 जनवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में शुक्रवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर धर्मराज मीणा के द्वारा सीकर न्यायक्षेत्र स्थित राष्ट्रीकृत एवं निजी बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधिगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सचिव मीणा ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट, सिविल प्रकरण, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण एवं फौजदारी राजीनामें योग्य अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं बैंक एवं वित्तीय संस्थान के धन वसूली के लम्बित सिविल मामलों (सिविल वाद इजाय, आर्बिट्रेशन अवार्ड की इजराय) एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी मामलों (केवल रूपये 10 लाख तक की राशि के मामले) के साथ-साथ इसी प्रकृति के प्री-लिटिगेशन श्रेणी के मामलों के लिए विशेष प्री-काउंसलिंग कैम्प 16 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 के मध्य एवं 23 जनवरी 2023 से 27 जनवरी 2023 के मध्य तथा 30 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023 को आयोजित किये जायेंगे तथा जिला मुख्यालय एवं तालुका विधिक सेवा समितियों पर प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर 22 जनवरी 2023 एवं 29 जनवरी 2023 को ऐसे पंचायत मुख्यालय, जो कि तहसील अथवा उप-तहसील मुख्यालय भी है, पर 28 जनवरी 2023 एवं 05 फरवरी 2023 को डोर-स्टेप कांउसलिंग कैम्प आयोजित किये जायेंगे।
बैठक में उपस्थित बैक, बीमा कम्पनियों प्रतिनिधिगण को अपने अधिकाधिक प्रकरणों को लोक अदालत मेें रखवाये जाने एवं पक्षकारान के प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाने के संबंध में चर्चा की गयी। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बीमा कम्पनियों द्वारा अपने प्रकरण RSLSA—22 प्लेटफार्म के माध्यम से दर्ज किये जाने के संबंध में निर्देश भी प्रदान किये गये तथा बैंक,बीमा कम्पनियों द्वारा 4 फरवरी 2023 से पूर्व अपने सभी प्री-लिटिगेशन प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करने के संबंध में आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये। अन्त में सचिव मीणा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन, आयोजन एवं लोक अदालत के समय आने वाली परेशानी एवं उनके निवारण के संबंध में विचार-विमर्श किया।


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