राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

 ख़बर गवाह 

उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण करवाने के दिए निर्देश

सीकर 25 जनवरी। जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने समस्त उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पारदर्शी एवं जवाबदेह रीति से क्रियान्वयन एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के प्रकटीकरण में पारदर्शिता संधारित किये जाने के लिए जिले में विभिन्न स्तर के स्थानीय प्राधिकारियो के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 28 अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में 15 अगस्त, 26 जनवरी को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में संयुक्त रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने निर्देश दिए है कि समस्त उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण के लिए पंचायतवार नोडल इंचार्ज की नियुक्ति कर 26 जनवरी 2023 को आयोजित ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए दो नोडल इचाजों की नियुक्ति कर जिला रसद अधिकारी को सूचना भिजवायें। संबंधित सूचना ऑनलाइन लिंक http://food.raj.nic.in/ FPS POS-Cuuentstock.aspx से प्राप्त कर सकते है।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि नोडल इंचार्ज सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अनुशंषा एवं सुझाव दर्ज कर रिपोर्ट संबंधित विकास अधिकारी को 07 दिवस में प्रेषित करते हुए विकास अधिकारी सभी पंचायतों की रिपोर्ट संकलित कर उपखण्ड अधिकारी को भिजवायेंगे। उपखण्ड़ अधिकारी रिपोर्ट को तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में प्रस्तुत करते हुए समिति की टिप्पणी के साथ आगामी कार्यवाही के लिये जिला कलेक्टर कार्यालय को रिपोर्ट प्रपत्र 3 में प्रेषित करेंगे।


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