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स्वरोजगार लिए पात्र व्यक्तियों से ऋण के लिए आवेदन 15 फरवरी तक आमंत्रित
सीकर 09 फरवरी। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निगम के परियोजना प्रबन्धक ओमप्रकाश राहड़ ने बताया कि निगम के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछडा वर्ग के युवाओं से ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित किए है।
उन्होंने बताया कि प्राथी गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दो-गुना आय सीमा तक जीवनयापन करने वाले परिवार से होना चाहिए। ऎसे परिवारों के व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों यथा महिला समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय शहरी, ग्रामीण योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय नई योजना, डेयरी योजना, इलैक्ट्रीक बैट्री चालित ई-रिक्शा, आटो रिक्शा, टैक्टर मय ट्रोली, जीप, टैक्सी, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना इत्यादि व्यवसाय आरंभ करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 त्रैमासिक किस्तों में वापसी योग्य ऋण उपल्बध करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में लाभार्थी सीकर जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय सीमा अनुसूचित जाति के लिए 3 लाख रूपए, अनुसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रूपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 3 लाख रूपए तथा सफाई कर्मचारियों एवं दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति 15 फरवरी तक अनलाईन ई-मित्र या स्वयं की एसएसओआईडी के माध्यम से अनुजा निगम के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
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