33 केवी वोल्टेज स्तर तक के औद्योगिक, एनडीएस कनेक्शन के संबंध में नए आदेश जारी

ख़बर गवाह 

नए औद्योगिक, अघरेलु कनेक्शन जारी करने तथा उनके लोड़ बढ़ाने, घटाने की प्रक्रिया अब नए आदेशो के तहत होगी

सीकर 28 मार्च। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली की आपूर्ति के लिए नए नियम और शर्तें -2021 लागू हो जाने के  कारण नए औद्योगिक, अघरेलु जारी करने तथा उनके लोड़ बढ़ाने, घटाने से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए है। 
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन. एस. निर्वाण ने बताया की इससे पूर्व बिजली आपूर्ति नियम 2017 मे जारी किये गये थे। उन्होंने बताया की सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन  निर्देशों का कड़ाई से पालन करें नही तो निगम नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 
निर्वाण ने बताया कि नए नियमों के तहत फील्ड ऑफिसर निर्धारित वोल्टेज स्तर के अनुसार आवेदन स्वीकार करेंगे। आवेदन के समय आवेदक से मीटर बॉक्स (एमआईपी/ एचटी) की लागत ली जाएगी तथा आवेदक द्वारा मीटर बॉक्स लगवाने के निर्देश के साथ मीटर बाक्स की कीमत जमा कराकर आवेदक को आवेदन पत्र जारी किया जायेगा। प्राक्कलन तैयार करने के लिए आवेदन, सब डिवीज़नल ऑफिसर द्वारा जेईएन को उसी दिन भेजा जायेगा। अनुमान/ तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट जेईएन द्वारा 24 घंटे के भीतर तैयार की जाएगी। 
 उन्होंने बताया कि आवेदन की तिथि से तीन दिनों के भीतर संबंधित एक्सईएन द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच के बाद अंतिम डिमांड नोट जारी किया जाएगा ताकि मामले की व्यवहार्यता के संबंध में भविष्य में कोई विसंगति उत्पन्न न हो। अंतिम डीएन में एक शर्त का उल्लेख किया जाएगा कि अंतिम और अंतिम डिमांड नोटिस राशि में अंतर, यदि कोई हो, आवेदक द्वारा देय होगा या इसे उपभोक्ता को जारी किए जाने वाले पहले ऊर्जा बिल के माध्यम से समायोजित किया जाएगा। आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली अनंतिम डीएन राशि जमा करते समय इस संबंध में एक अंडरटेकिंग प्राप्त किया जाएगा।  ई- मेल या एसएमएस या दोनों के माध्यम से आवेदक को सूचना दी भी जायेगी। अनुमान के विवरण के साथ डिमांड नोटिस की एक प्रति संबंधित एमएंडपी कार्यालय को भेजी जाएगी। मीटरिंग उपकरणों की व्यवस्था जैसे एलटीसीटी, सीटीपीटी सेट, आवश्यक क्षमता का ट्राइवेक्टर मीटर और इसे उपभोक्ता तक उपलब्ध कराना, मीटर विंग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके। संबन्धित विंग के अधिकारी मीटरिंग उपकरण को स्टोर से जारी करने और साइट पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे। सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्राक्कलन तैयार करने के 48 घंटों के भीतर अर्थात आवेदन की तिथि से 5 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।
निगम और उपभोक्ता के बीच सभी श्रेणियों के एचटी उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध कॉमल के अनुसार निष्पादित किया जाएगा, यदि कोई जॉब कार्य शामिल है, सब डिविजल ऑफिसर द्वारा सभी कार्यों के लिए सीएलआरसी, एआरसी पर वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। आवेदन की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति प्राधिकारी से समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो अस्थायी डिमांड नोट जमा करने के आधार पर कनेक्शन जारी किया जा सकता है, जिसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकृति प्राधिकारी की होगी।




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