आधार संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जुड़वाए

 ख़बर गवाह 

 मतदाता 31 मार्च तक अपने आधार संख्या को  मतदाता पहचान पत्र से जुड़वाए -  निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

सीकर, 21 मार्च। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सीकर जय कौशिक ने आमजन से अपील करते हुए बताया की मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर के आदेश  की अनुपालना में प्रत्येक मतदाता को अपने मतदाता सूची में आधार संख्या को एकत्र कराने का कार्यक्रम 1 अगस्त 2022 से प्रारम्भ कर 31 मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने बताया की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मतदाताओं से आधार संग्रह का उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना, मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करना एवं भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। मौजूदा मतदाता द्वारा आधार संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए धारा 23 के अनुसार नियम 26बी के तहत फॉर्म 6बी तैयार किया गया है। यह फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, आधार को ऑनलाईन मतदाता पहचान पत्र से जोडने के लिए वोटर हेल्पलाईन एप NVSP PORTAL एवं बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध BLO APP के माध्यम से करवाया जा सकता है।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे एक जागरूक नागरिक होने के नाते  राष्ट्र हित के इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता निभा कर अपेक्षित सहयोग करें।


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