वोटर ID को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी

  ख़बर गवाह 

वोटर ID को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 मार्च 2024 तक मिला समय

सीकर 24 मार्च। केंद्र ने वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी है. हालांकि, दोनों को लिंक करना अनिवार्य नहीं है. यूजर अपने आधार को वोटर कार्ड से ऑनलाइन या SMS के जरिए जोड़ सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, आधार-पैन लिंकिंग से एक अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के नाम के अलग-अलग रजिस्ट्रेशन की पहचान करने में मदद मिलेगी।

ऑनलाइन लिंक करने का तरीका-
1. सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट- nvsp.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे "Search in Electoral Roll" कर क्लिक करें।
3. आधार नंबर, राज्य, जिला सहित व्यक्तिगत डिटेल्स दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करें।
4. आधार डिटेल्स दर्ज करने के बाद यूजर्स के मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP आएगा।
5. अब ओटीपी दर्ज करें. एक बार हो जाने के बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

SMS और फोन से लिंक का तरीका-
1. वोटर आईडी के बाद स्पेस देकर आधार नंबर लिखकर 166 या 51969 नंबर पर मैसेज करें।
2. अब आधार एवं वोटर आईडी को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जैसे-जैसे विकल्प पूछता है उसकी जानकारी देते रहें और आगे बढ़ें।
3. इस प्रकार आप SMS से भी वोटर आईडी को आधार से लिंक कर सकेंगे।
4. इसके अलावा हेल्पलाइन 1950 नंबर पर फोन करके भी अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक करा सकते हैं।



Any Error? Report to Us
Contents May Subject to copyright 
Disclaimer: We cannot guarantee the information is 100% accurate

Post a Comment

0 Comments