झुन्झुनूं। देश और प्रदेश में वर्तमान में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए लोक शांति, आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से झुंझुनूं जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में ड्रोन, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने तथा पटाखों एवं आतिशबाजी के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, अब बिना सक्षम स्वीकृति के कोई भी व्यक्ति यूएवी ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि नहीं उड़ा सकेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाएं, सर्वेक्षण एवं अन्य सरकारी कार्यों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के पटाखों व आतिशबाजी का भंडारण, विक्रय और उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां लोक शांति भंग कर सकती हैं और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश 10 मई से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें।
Disclaimer: We cannot guarantee the information is 100% accurate
Comments
Post a Comment