ख़बर गवाह
जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखे चलाने, छोड़ने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा
सीकर, 21 अक्टूबर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने आदेश जारी कर दीपावली के पर्व पर पटाखों के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा सामान्य जन-जीवन को खतरा उत्पन्न होने एवं लोक-शांति के विक्षुब्ध होने की आशंका के मध्य नजर सीकर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 लागू की है।
आदेशानुसार जिलें में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का पटाखा, अग्निबाण नही छोड़ा जावेगा तथा चलते हुए व्यक्तियों पर आतिशबाजी नहीं की जायेगी। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साध कर पटाखा नहीं छोड़ेगा एवं ना ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछाल कर फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति मात्रा 125 डेसिबल में ध्वनी उत्पन्न करने वाले पटाखे न तो बेचेगा, न खरीदेगा एवं ना ही इसका परिवहन एवं उपयोग करेगा। राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिले मे केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी किए गए क्यू आर कोड को स्कैन करने की जा सकती है।
जिले में पेंट्रोल पंप, गैस गोदामों से 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ नही रखेगा एवं ना ही छोड़ेगा। जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखे चलाने, छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश 23 अक्टूबर 2022 की सायं 6 बजे से लागू होकर 26 अक्टूबर 2022 की रात्रि 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
Any Error? Report to Us
Contents May Subject to copyright
Disclaimer: We cannot guarantee the information is 100% accurate
0 Comments