बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुक्त जमा कराये जाने पर शत—प्रतिशत छूट

 ख़बर गवाह 

बकाया जल प्रभार शुल्क की राशि पर ब्याज एवं शासित को 31 मार्च 2023 तक एकमुक्त जमा कराये जाने पर शत—प्रतिशत छूट

सीकर 02 फरवरी। अधिशाषी अभियन्ता आर. यू.आई.डी.पी पी.आई.यू. फतेहपुर मनोज कुमार मित्तल ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ शहर में जलदाय विभाग द्वारा संचालित पेयजल वितरण योजना में लगभग 2500 उपभोक्ताओं के द्वारा जल उपभोग राशि जमा नही किये जाने के कारण वर्तमान में उनके जल संबंध विच्छेद हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को आरयूआईडीपी परियोजनाओ के अन्तर्गत डाली जा रही नई लाइन से कनेक्सन नही दिये जा सकते है। जलदाय विभाग द्वारा 31 मार्च 2022 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शासित में 31 मार्च 2023 तक एकमुक्त जमा कराये जाने पर शत—प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध है की वें अपनी बकाया राशि जलदाय विभाग लक्ष्मणगढ़ में तुरंत जमा कराकर दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें। जिससें उपभोक्ताओं के कनेक्शन चालू हो सके और भविष्य में पुरानी लाइन से पानी आना बंद हो जाये तथा नई लाईन से ही पानी वितरण होने पर उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पड़ेगा।


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