वाहन स्वामी 15 मार्च 2023 तक अपने वाहन का बकाया कर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें

 ख़बर गवाह 

आमजन की सुविधा के लिए अतिरिक्त उप परिवहन कार्यालय रींगस, नीमकाथाना, फतेहपुर में भी कर जमा कराने की सुविधा के लिए खोले गए है काउन्टर

16 मार्च 2023 से जिले भर में विशेष चैकिंग अभियान चलाकर बिना कर चुकाए संचालित वाहनों की होगी जब्त करने की कार्यवाही
सीकर 14 मार्च। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर जगदीश अमरावत ने बताया कि भारी वाहनों के कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 है। उन्होंने सभी वाहन स्वामियों से अपील है कि वें असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2023 तक अपने वाहन का बकाया कर जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लें। आमजन की सुविधा के लिए कार्यालय के अतिरिक्त उप परिवहन कार्यालय रींगस, नीमकाथाना, फतेहपुर में भी कर जमा कराने की सुविधा के लिए काउन्टर खोले गये है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च 2023 से जिले भर में विशेष चैकिंग अभियान चलाकर बिना कर चुकाए संचालित वाहनों की जब्त करने की कार्यवाही के साथ मोटर वाहन अधिनियम 1958 के नियम 32 के अनुसार प्रशमन राशि वसूल की जाएगी।
जिले में तैनात उड़नदस्तों को उनकों आवंटित क्षेत्रों में विशेष जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है। विभाग की ओर से निर्धारित तिथि 15 मार्च, 2023 तक अपने वाहन का कर जमा कराकर पेनल्टी एवं लगने वाली प्रशमन राशि से बचें।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना 10 फरवरी 2023 के अनुसार एमनेस्टी योजना लाई जाकर 31 दिसम्बर 2022 तक के बकाया कर पर शास्ति पर छूट प्रदान की गई है। वाहन स्वामी जिन पर पुराना कर बकाया है, वह एमनेस्टी का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया कर जमा करवाएं। राज्य सरकार की ओर से ई—रवाना चालानों पर भी 95 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है।





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