विशेष योग्यजन पेंशनर्स को करवाना होगा वार्षिक भौतिक सत्यापन

 


झुंझुनू। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत जिले में कुल 281208 पेंशनर्स हैं, जिनमें से 269192 पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन हो चुका है तथा 12016 पेंशनर्स अभी भी वार्षिक सत्यापन से लंबित हैं। जिले में विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स की संख्या 19895 है, जिनमें से अधिकतर असत्यापित विशेष योग्यजन पेंशनर्स का यूडीआईडी कार्ड नहीं बने होने के कारण उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ऐसे पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन कर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं से अपने यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के पश्चात ई-मित्र पर जाकर अपने जनाधार में अपडेट करावें। जनाधार में यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट होने के पष्चात पेंशनर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकता है। विभाग के उप निदेशक डॉ. पवन पूनियां ने बताया कि प्रत्येक पेंशनर को वर्ष में एक बार सत्यापन करवाना अनिवार्य है।

वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने की स्थिति में पेंशनर की पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाता है। समस्त पेंशनर्स जिन्होंने वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तथा जिन विशेष योग्यजन पेंशनर्स ने यूडीआईडी कार्ड नहीं बनवाया है, अविलम्ब बनवाकर अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करावें अन्यथा माह मई से उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोका जा सकता है। सत्यापन करवाने के लिए पेंशनर अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर बायोमैट्रिक के माध्यम से अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकता है। इसके अलावा पेंशनर संबंधित ऐप के माध्यम से अपने मोबाईल पर भी वार्षिक सत्यापन कर सकता है। पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी यथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उनके मोबाईल नंबर पर ओटीपी से सत्यापन का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे पेंशनर्स जिनका किसी कारणवश बायोमैट्रिक से या ऐप से सत्यापन नहीं हो रहा है, वे अपने संबंधित पंचायत समिति में तथा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जाकर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन करवा सकते हैैं।


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