बच्चों के पासपोर्ट को लेकर बड़ा बदलाव, अब 18 साल तक रह सकता है वैध; फीस भी बढ़ी

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विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 2026 में बदलाव किया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट अब 5 साल या 18 साल की उम्र तक वैध रहेगा। पासपोर्ट फीस भी बढ़ाई गई है।

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    बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 जारी करते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान लागू किया है। अब ऐसा पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध रहेगा। नए नियम 17 सितंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ प्रभावी हो गए हैं।

पहले 15 साल की उम्र तक थी वैधता

    विदेश मंत्रालय की अधिसूचना में पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 12 में बदलाव किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जारी 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट 5 साल तक या बच्चे के 18 वर्ष का होने तक वैध रहेगा। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी समय पासपोर्ट की वैधता समाप्त मानी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 13 साल की उम्र में बनता है, तो वह 18 साल की उम्र तक वैध रह सकता है। वहीं कम उम्र में पासपोर्ट बनने पर अधिकतम 5 साल की वैधता लागू होगी।

पासपोर्ट बनवाना भी हुआ महंगा

    बच्चों के पासपोर्ट की वैधता में बदलाव के साथ-साथ पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं की फीस भी बढ़ाई गई है। हालांकि फीस में संशोधन 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका था। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी फीस शेड्यूल के मुताबिक 36 पेज के नाबालिग पासपोर्ट की सामान्य फीस अब ₹1,750 है, जो पहले ₹1,000 थी। वहीं तत्काल सेवा के लिए फीस ₹4,250 कर दी गई है, जो पहले ₹3,000 थी। ये संशोधित शुल्क 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हैं।

खोए या खराब पासपोर्ट पर भी ज्यादा शुल्क

    पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में नया पासपोर्ट बनवाने की फीस भी बढ़ाई गई है। वयस्कों के 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य फीस ₹5,000 और तत्काल फीस ₹7,500 है। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट को खोने या खराब होने की स्थिति में सामान्य फीस ₹6,000 और तत्काल फीस ₹8,500 निर्धारित की गई है।

8 साल से कम उम्र के बच्चों को 10 प्रतिशत छूट

    नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले 8 साल से कम उम्र के बच्चों को 10 प्रतिशत की फीस छूट जारी रहेगी। इसी तरह 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट फ्रेश आवेदन पर लागू है, पासपोर्ट री-इश्यू कराने पर नहीं।

कब से लागू हुए नए नियम?

    विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की। इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में 17 सितंबर 2026 को हुआ और नियम उसी दिन से प्रभावी हो गए। अधिसूचना में साफ किया गया है कि नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

आसान भाषा में समझें

    अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे का 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट बनता है, तो अब उसकी वैधता 5 साल या 18 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, रहेगी। वहीं पासपोर्ट की फीस पहले की तुलना में बढ़ गई है। 8 साल से कम उम्र के बच्चों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान जारी है।

नोट: पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले वर्तमान फीस और पात्रता की जानकारी Passport Seva के आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचें, क्योंकि फीस सेवा और आवेदन की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है।


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