नगरीय निकाय चुनाव के चलते पंचायती राज की लॉटरी टली, कलेक्टरों की व्यस्तता बनी वजह


राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की आरक्षण लॉटरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, प्रधान व पंचायत समिति सदस्य तथा 18 सितंबर को सरपंच व वार्ड पंचों के लिए प्रस्तावित लॉटरी फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

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    राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के बीच एक अहम अपडेट सामने आया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने वाली आरक्षण लॉटरी को फिलहाल टाल दिया गया है। विभाग की ओर से पहले जिला और उपखंड स्तर पर 17 और 18 सितंबर को लॉटरी निकाले जाने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन इसी दौरान चल रहे नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया के चलते अब इन तारीखों पर लॉटरी नहीं होगी।

    पंचायती राज विभाग ने 15 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे पत्र में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। विभाग के अनुसार, पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी होनी थी। वहीं 18 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी उपखंड स्तर पर प्रस्तावित थी। 

पंचायती राज चुनावों की तैयारी तेज, आरक्षण लॉटरी की तारीखें तय

एक ही समय पर दो चुनावी जिम्मेदारियां बनी वजह

    लॉटरी की तारीख बदलने के पीछे मुख्य वजह नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम बताया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के लिए 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा और 18 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन होना है। इसके बाद 21 सितंबर को मतदान और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना निर्धारित है।

    ऐसे में जिला स्तर पर दोनों प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी एक ही प्रशासनिक तंत्र पर होने के कारण परेशानी की स्थिति बन रही थी। जिला कलेक्टरों को एक ओर नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवानी है, वहीं दूसरी ओर पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी की तैयारियां भी करनी थीं। इसी वजह से विभिन्न जिला कलेक्टरों ने पंचायती राज विभाग से पहले से तय 17 और 18 सितंबर की लॉटरी की तारीखों में बदलाव का अनुरोध किया था।

अब नगरीय निकाय चुनाव के बाद होगी लॉटरी

    जिला कलेक्टरों के अनुरोध और मौजूदा चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए पंचायती राज विभाग अब नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरक्षण लॉटरी आयोजित करने पर विचार कर रहा है। हालांकि, अभी लॉटरी की नई तारीख घोषित नहीं की गई है। विभाग की ओर से नई तारीख तय होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग, जिला कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी।

    इस बदलाव के साथ फिलहाल उन लोगों की नजर नई तारीख पर रहेगी, जो पंचायती राज चुनाव में अपने गांव, पंचायत समिति या जिला परिषद क्षेत्र की आरक्षण स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। आरक्षण लॉटरी के बाद ही यह तस्वीर साफ होगी कि कौन-सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी और किन सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनेंगी।

17 और 18 सितंबर को अब नहीं होगी लॉटरी

    यानी फिलहाल साफ है कि 17 सितंबर को जिला स्तर और 18 सितंबर को उपखंड स्तर पर प्रस्तावित पंचायती राज आरक्षण लॉटरी नहीं होगी। नई तारीख का ऐलान विभाग की ओर से बाद में किया जाएगा।

    पंचायती राज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायती राज चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया किस तारीख से आगे बढ़ती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

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