राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026: जीत के बाद विजय जुलूस पर रोक, निर्वाचन आयोग के निर्देश

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा निर्देश जारी किया है। जीत के बाद निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।

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    राजस्थान में नगर निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 2 सितंबर 2026 को जारी आदेश में प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।

309 नगरीय निकायों में हो रहे हैं चुनाव

    राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव की घोषणा 19 अगस्त 2026 को की थी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नगर निकाय सदस्य पदों के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। 

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- प्रथम चरण का मतदान: 9 सितंबर 2026

- द्वितीय चरण का मतदान: 11 सितंबर 2026

- मतगणना: 14 सितंबर 2026

- अध्यक्ष पद का निर्वाचन: 21 सितंबर 2026

- उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन: 22 सितंबर 2026

जीत के बाद विजय जुलूस पर रोक

    राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करते हुए निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।आयोग ने अपने आदेश में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जाए और आयोग के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। 

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क्यों लिया गया फैसला?

    चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किया गया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी है। इस आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थक पारंपरिक रूप से निकाले जाने वाले विजय जुलूस का आयोजन नहीं कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के इस निर्देश से चुनाव परिणाम के बाद होने वाले जश्न और सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल गए हैं।

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