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ख़बर गवाह 

होस्टल में बने खाद्य पदार्थ के लिए सैम्पल 

विद्यार्थियों को शुद्ध व ताजा खाद्ध पदार्थ उपलब्ध हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग ने की कार्रवाई

सीकर, 13 अप्रेल। शहर में होस्टल में रहकर पढाई करने वाले विद्यार्थियों को शुद्ध व ताजा खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग की टीम ने गुरूवार को सीकर शहर के होस्टल में जाकर कार्रवाई की।
जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह के निर्देश पर विभाग की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सीकर शहर के पिपराली रोड स्थित कोचिंग संस्थान के आस पास स्थित होस्टल में जाकर कार्रवाई की। इस दौरान छह होस्टल की मैस में बनाए गए खाद्य वस्तुओं की जांच की और मिलावट की आशंका पर इन्फोर्समेंट से संबंधित सैम्पल लिए। टीम ने छह सैम्पल लिए हैं, जिनकों जांच के लिए जयपुर स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं होस्टल संचालकों के खाद्य लाइसेंस नहीं मिलने पर उनको दो दिवस के भीतर खाद्य लाइसेंस बनवाने कर प्रस्तुत करने का नोटिस भी दिया गया। 
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल बाजिया ने बताया कि जिले के जिन होस्टल में मैस का संचालन किया जा रहा है तथा आरो वाटर प्लांट के लिए खाद्य लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके लिए झुंझनूं बाई पास स्थित स्वास्थ्य भवन में 20 अप्रैल को शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें खाद्य लाइसेंस व लाइसेंस के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। लाइसेंस बनवाने के लिए फोटो, पहचान पत्र की फोटो कॉपी, बिजली बिल या रजिस्टरी, उद्योग आधार व वेट का प्रमाण पत्र साथ लेकर आना होगा। जिनका 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर है उनका 100 प्रति वर्ष शुल्क लगेगा तथा इससे अधिक होने पर 2 हजार रूपए प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क लगेगा। साथ ही निर्माण इकाई का 3 हजार रूपए सालाना शुल्क लगेगा।



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