सीकर में 49,413 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा


सीकर।  मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा  के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार वंचित वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़कर मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इस दिशा में पात्र व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित करने और अपात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर योजना से बाहर करने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 के अनुसार, परिवार में आयकर दाता, सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में कर्मचारी, एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय, या चार पहिया वाहन (जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) वाले परिवार योजना से निष्कासित हैं।

जिले में 180 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं और वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। खाद्य विभाग ने उचित मूल्य दुकानों पर प्रवर्तन अधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। साथ ही, परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामियों का डाटा संकलित कर अपात्रों के खिलाफ नोटिस और वसूली की कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। जिला रसद अधिकारी पाल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से लाभ छोड़ने और अपात्रों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की अपील की।

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